किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर नहीं बजना चाहिए, जहां लगा हो, तत्काल उतरवाएं:UPCM
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न या हूटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी ऐसे उपकरण लगे हों, उन्हें तुरंत हटा लिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से वीआईपी फ्लीट के लिए निर्देश दिए हैं कि सबसे आगे की गाड़ी में ही एक निर्धारित ध्वनि सीमा के साथ हूटर बजे, अन्य किसी भी वाहन में हूटर का उपयोग नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कहीं से भी इस निर्देश के उल्लंघन की सूचना मिली तो संबंधित थाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न या हूटर का उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी वाहन में यह पाया गया, तो संबंधित थाने पर कार्रवाई निश्चित है।
जनता को राहत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कदम जनता को ध्वनि प्रदूषण से राहत दिलाने के उद्देश्य से उठाया है। यह कदम सड़कों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
वीआईपी फ्लीट में नई व्यवस्था
वीआईपी फ्लीट के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि केवल सबसे आगे की गाड़ी में ही हूटर का उपयोग हो और वह भी एक तय ध्वनि सीमा के भीतर। अन्य किसी भी वाहन में हूटर बजाने की अनुमति नहीं होगी।
इस नए निर्देश से सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है और लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कदम आम जनता के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।