राशन कार्ड धारकों को राशन प्राप्त करने के लिए 30 जून तक e-KYC करानी होगी
राशन प्राप्त करने के लिए 30 जून तक e-KYC करानी होगी
जिले में 4,80,166 परिवार कोटे की दुकानों से राशन ले रहे हैं
बलिया। अब जिले के सभी राशन कार्ड धारकों को अनाज प्राप्त करने के लिए e-KYC करानी होगी। बिना e-KYC के उन्हें राशन नहीं मिलेगा। यह जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने दी। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य विक्रेताओं को राशन कार्ड में दर्ज मुखिया सहित सभी सदस्यों को e-POS मशीन के माध्यम से 30 जून तक e-KYC करानी होगी।
अब मशीन अपडेट होते ही मशीन में e-KYC का विकल्प अलग से उपलब्ध होगा। एक बार मशीन अपडेट हो जाने पर, चाहे मशीन उपलब्ध हो या न हो, e-KYC जारी रहेगी। जिसमें मुखिया को अन्य सदस्यों के मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा होगी। प्रत्येक कार्डधारक के परिवार के प्रत्येक सदस्य की e-KYC की जाएगी। वे राशन कार्ड सदस्य जो वर्तमान में अपने गांव में नहीं रह रहे हैं, वे राज्य की सीमा के भीतर किसी भी कोटेदार की दुकान से e-KYC करा सकते हैं।
बताया गया कि इससे यदि किसी मृत/विस्थापित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति का नाम किसी राशन कार्ड से जुड़ा होगा, तो वह स्वचालित रूप से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, अन्य आवश्यक परिवर्तन जैसे राशन कार्ड मोबाइल नंबर भी किए जा सकते हैं।
e-KYC के अभाव में 35,000 वृद्ध लोगों की पेंशन अटकी
बलिया। दो साल पहले वृद्धावस्था पेंशनरों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दी गई थी। लेकिन 35 हजार पेंशनरों ने अभी तक अपनी e-KYC नहीं कराई है, इसलिए उनकी किस्त भी रोक दी गई है। विभाग इन पेंशनरों की तलाश कर रहा है। अब तक केवल 1.25 लाख पेंशनरों को किस्त जारी की गई है।
दो साल पहले, सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए आधार सत्यापन के साथ e-KYC को अनिवार्य कर दिया था। आधार सत्यापित न होने की स्थिति में संबंधित लाभार्थियों की वृद्धावस्था पेंशन किस्त जारी नहीं की जाएगी। यह भी निर्देश है कि यदि नाम और मोबाइल नंबर में संशोधन की आवश्यकता हो, तो संबंधित लाभार्थी जन सेवा केंद्र पर जाकर डेटा सीड करा सकते हैं। पेंशन के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाएगा, जिसमें सीडिंग के दौरान ओटीपी की आवश्यकता होगी। आधार प्रमाणीकरण और सीडिंग पूरा होने के बाद ही संबंधित लाभार्थी को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी।