69 हजार शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने चयनितों की संशोधित सूची जारी करने का दिया आदेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे के सही अनुपालन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली 90 विशेष अपीलों पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को कई निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने कहा है कि 1 जून 2020 से 5 जनवरी 2022 के बीच जारी की गई चयन सूचियों को नजरअंदाज कर, 2019 की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के आधार पर नई चयन सूची तैयार की जाए। इस नई सूची में 1981 के नियमों और आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार आरक्षण नीति का पालन करना होगा। यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के बराबर मेरिट प्राप्त करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में स्थान दिया जाएगा।

साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि नई चयन सूची तैयार करने से कोई कार्यरत शिक्षक प्रभावित होता है, तो उसे राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्र समाप्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को परेशानी न उठानी पड़े।

यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने पारित किया है। इस मामले में 69 हजार प्राथमिक सहायक शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों को लेकर विवाद उठाया गया था।

पिछले साल मार्च में, कोर्ट ने 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची को रद्द करते हुए राज्य सरकार को पूरी सूची पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ 19000 सीटों पर विवाद के चलते कुछ अभ्यर्थियों ने विशेष अपील दायर की थी।

कोर्ट ने अब एकल पीठ के आदेश और निर्देशों को संशोधित करते हुए नए आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय शुक्रवार को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

source- अमर उजाला

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