सख्ती: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर जुर्माना और जेल

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना वाहन चलाने वालों को जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। पकड़े जाने पर अधिकतम दंड 4,000 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की कैद (या दोनों) हो सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 55 प्रतिशत से अधिक वाहन बिना बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी जोखिम को कवर करने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी अनिवार्य है। क्योंकि यह दुर्घटनाओं या नुकसान की स्थिति में पीड़ितों को सहायता प्रदान करती है। वाहन मालिक जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना वाहन चलाते हैं या चलाने की अनुमति देते हैं, उनके लिए कानून का उल्लंघन करने पर जेल की सजा सहित दंड का प्रावधान है।
पहली बार पकड़े जाने पर, सजा में तीन महीने तक की कैद या 2,000 रुपये का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। दूसरी बार पकड़े जाने पर, सजा में तीन महीने तक की कैद या 4,000 रुपये का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 23 करोड़ से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से 56 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना वाहन चलाने पर यह सख्ती न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि सड़क सुरक्षा और दुर्घटना के मामले में पीड़ितों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए भी है। इस कानून का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिससे लोगों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।