स्वास्थ्य विभाग में चालकों की भर्ती मामले की रिपोर्ट तलब : बलिया
बलिया: स्वास्थ्य विभाग में 2016 में चालक के पद पर हुई 10 लोगों की नियुक्ति के मामले में अनियमितताओं की जांच के बाद, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, तत्कालीन सीएमओ डॉ. पीके सिंह और चार एसीएमओ को दोषी पाया गया है। शासन के विशेष सचिव शिवसहाय अवस्थी ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसे हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई के दौरान पेश किया जा सके।
इस मामले की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन चालक मनोज राय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि बिना उचित भर्ती प्रक्रिया के 10 चालकों की नियुक्ति की गई थी। इस आरोप के बाद, हाईकोर्ट ने मामले की जांच का आदेश दिया और शासन से जवाब तलब किया।
जांच के दौरान यह पाया गया कि नियुक्तियों में भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और तत्कालीन सीएमओ डॉ. पीके सिंह, एसीएमओ डॉ. केडी प्रसाद, एसीएमओ डॉ. राजनाथ राम, एसीएमओ डॉ. एसके गुप्ता, और एसीएमओ डॉ. निशात शहाबुद्दीन की संलिप्तता थी।
विशेष सचिव शिवसहाय अवस्थी ने 30 जुलाई को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी शासन को देने का निर्देश दिया। इस पत्र की प्रतिलिपि सीएमओ बलिया को भी भेजी गई है।
इस मामले में कुछ अधिकारियों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। डॉ. पीके सिंह को पदावनत किया गया था, जबकि एसीएमओ डॉ. केडी प्रसाद और डॉ. राजनाथ राम सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एक अन्य अधिकारी, एसीएमओ डॉ. सर्वेश गुप्ता का निधन हो चुका है। फतेहपुर में तैनात एसीएमओ डॉ. निशात एस शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई अभी भी लंबित है।
आधिकारिक बयान में, हाल ही में कार्यभार संभालने वाले एडी हेल्थ, आजमगढ़ मंडल के डॉ. आमोद कुमार ने कहा कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन यदि शासन से कोई पत्र आया है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
मामले की जांच अभी भी जारी है, और उच्च न्यायालय के अगले आदेशों का इंतजार किया जा रहा है।
Source अमर उजाला