समाज कल्याण विभाग के दो कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज
बलिया। राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन लाभ योजना का लाभ देने के लिए लाभार्थी से रिश्वत मांगने के आरोप में समाज कल्याण विभाग के पर्यवेक्षक विनोद कुमार वर्मा और फुलवरिया गांव के रोजगार सेवक रणधीर सिंह के खिलाफ बांसडीह रोड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। दुबहर ब्लाक के टघरौली निवासी नेहा सिंह पत्नी स्व. कन्हैया सिंह के आवेदन की जांच के बाद समाज कल्याण अधिकारी दीपक श्रीवास्तव की तहरीर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत पीड़िता को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। नेहा सिंह ने ऑडियो रिकार्डिंग के साथ मामले की शिकायत की थी, जिसकी जांच समाज कल्याण अधिकारी ने की। जांच में पाया गया कि फुलवरिया के रोजगार सेवक रणधीर सिंह ने पीड़िता से फोन के जरिए पहले 1,000 रुपये और बाद में 9,000 रुपये मांगे थे। इतना ही नहीं, आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेज भी पीड़िता के व्हाट्सएप पर भेज दिए गए।
इस संबंध में जब रणधीर सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने लिखित बयान दिया कि उन्होंने पर्यवेक्षक विनोद शर्मा के कहने पर फोन कर पैसे की मांग की थी। लाभार्थी के कागजात उनके व्हाट्सएप पर भेजें। नेहा सिंह के आवेदन का स्थलीय सत्यापन भी पर्यवेक्षक विनोद शर्मा ने ही किया था। जांच में प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाए जाने पर समाज कल्याण अधिकारी ने बांसडीह रोड थाने में तहरीर दी, जिसके बाद दोनों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
Source amar ujala