बलिया में जमीन के विवाद में युवती की हत्या के दोषी तीन भाइयों को 10 वर्ष की सजा
वर्ष 2006 में बांसडीह रोड क्षेत्र में भूमि विवाद के कारण एक युवती की हत्या के मामले में तीन भाइयों को दोषी पाया गया है। न्यायालय ने राजनारायण तिवारी, शुभनारायण तिवारी, और विजयनारायण तिवारी को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
घटना का विवरण
13 जून 2006 को भूमि विवाद को लेकर राजनारायण तिवारी, शुभनारायण तिवारी, और विजयनारायण तिवारी अपनी विवादित भूमि पर नया निर्माण करा रहे थे। जब कुमारी रिंकी ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। जब रिंकी घर की ओर भागी, तो तीनों ने घर में घुसकर लाठी-डंडे और ईंट से उसे लहूलुहान कर दिया। आरोप है कि पीटने के बाद उसे सल्फास की गोलियां खिला दी गईं, जिससे उसकी मौत हो गई।
न्यायालय का निर्णय
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 2 राम कृपाल की अदालत ने साक्ष्यों और बयानों के आधार पर तीनों भाइयों को दोषी करार दिया और उन्हें 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
source and data – अमर उजाला ब्यूरो/tweet ballia police
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